बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) के फैलाव को रोकने के लिए 5 मई से लागू राज्य व्यापी लॉकडाउन को 10 दिन के लिए बढ़ाकर 25 मई तक किया जा रहा है ।
बिहार सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो इस 10 दिन की अवधि के दौरान प्रभावी होंगे।
मुख्य दिशा-निर्देश है:
(1)राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, जलापूर्ति, स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सालय, आपदा प्रबंधन आदि आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के दायरे से मुक्त रखा जाएगा।
(2)न्यायिक प्रशासन के संबंध में बिहार उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय लागू होंगे।
(3) दुकानें और प्रतिष्ठान–वाणिज्यिक और निजी–बंद किए जाएंगे । छूटों में बैंकिंग और बीमा सेवाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाएं, औद्योगिक और निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स, कृषि, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, पेट्रोल और एलपीजी फिलिंग स्टेशन आदि शामिल हैं ।
(4.) शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 से 10 बजे तक खुदरा दुकानें और फल और सब्जी की दुकानें खुल सकती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुबह 8 से 12 बजे तक संचालित होंगी । कोल्ड स्टोरेज, वेयर-हाउसिंग सर्विसेज और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज पर लॉकडाउन गाइडलाइंस लागू नहीं होंगी ।
(5) अस्पताल और संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। हालांकि, सभी गैर-आवश्यक यात्रा (पैदल सहित) पूरी तरह से निषिद्ध होगी।
(6) किसी भी वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसद यात्री क्षमता पर संचालित हो सकती हैं। केवल उन्हीं लोगों को सार्वजनिक परिवहन सेवाएं लेने की अनुमति होगी जिन्हें रेलगाड़ियां या उड़ानें पकड़नी होंगी।
(7) छूट- स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल एंबुलेंस और वाहन, जिला प्रशासन द्वारा जारी ई-पास वाले निजी वाहन, भारी माल वाहन, निजी वाहन जिनमें हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों (वैध टिकट के साथ), भारी माल वाहनों आदि की यात्रा करने वाले यात्री।
(8) सभी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाएगा, और कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी । रेस्टोरेन्ट और भोजनालयों को बंद कर दिया जाएगा, केवल होम डिलीवरी की अनुमति के साथ 9-9 बजे से । राष्ट्रीय राजमार्गों पर “ढाबा” खुल सकते हैं।
(9) सभी धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान बंद कर दिया जाएगा। साथ ही सभी धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं है।
(10.) शादियों या अंतिम संस्कार में 20 से अधिक उपस्थितों की अनुमति नहीं है । शादियों के लिए किसी भी डीजे और “बारात” की अनुमति नहीं दी जाएगी और स्थानीय पुलिस स्टेशन को कम से कम तीन दिन पहले सूचित करना होगा।
उपरोक्त दिशा-निर्देशों में से किसी का कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अभियोजन को आमंत्रित करेगा। 12 मई को स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक बिहार की कोविड-19 की संख्या 622,433 थी। इसमें 519,306 रिकवर, 99,623 सक्रिय मामले और 3,503 मौतें शामिल हैं।