केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त ब्रीफिंग किया। इस संयुक्त ब्रीफिंग में सभी केंद्रों के केंद्र अधीक्षक, स्टेटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी तथा उरनदस्ता दण्डाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी द्वारा सभी केंद्र अधीक्षक के दायित्वों और कर्तव्यों का विस्तार से जिक्र किया गया।
उन्होंने सभी केंद्र अधीक्षक को परीक्षा से दो दिन पूर्व ही आधारभूत सुविधाओं को परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सभी परीक्षा केन्द्रों की साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल एवं पर्याप्त मात्रा में रोशनी के लिए जनरेटर की पूर्व व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। इस परीक्षा में रिपोर्टिंग समय 9:30 बजे है तथा 10:30 बजे के बाद किसी की परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पूर्व ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा समाप्त होने के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को टॉयलेट शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी।
सभी परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश पत्र तथा फोटो पहचान पत्र यथा आधार कार्ड के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। सभी परीक्षार्थियों हेतु जगह पूर्व में निर्धारित है, जिस पर परीक्षार्थियों का रोल नंबर तथा फोटो स्टिकर निश्चित रूप से चिपकाए जाएगा। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीट प्लान को अपने से जांच कर ही अनुमोदित करें।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा जनरेटर लगे हुए रहेंगे। उन्होंने सभी केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिया कि बायोमेट्रिक,फोटो,वीडियो,सीसीटीवी तथा जैमर उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों से पूर्व में समन्वय स्थापित करके उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र तथा आधार कार्ड के अतिरिक्त कोई भी लेखन सामग्री लेकर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेखन सामग्री परीक्षा के दौरान ही केंद्र अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा के दौरान कोई भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिप बोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पैमटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना वर्जित है।
परीक्षा आरंभ होने से 10 मिनट पूर्व शिक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों के सामने ही प्रश्न पत्रों का पैकेट खोला जाएगा।किसी भी परिस्थिति में यूज्ड या अनयूज़्ड ओएमआर शीट अथवा क्वेश्चन बुकलेट केंद्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जायेगा। एफआईआर दर्ज करने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन, हॉल या कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी भी वैध कागजात के अतिरिक्त कोई भी अन्य कागजात परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की तिथि को सुबह 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक जैमर कार्यरत रहेगा, अगर जैमर कार्यरत नहीं रहेगा तो इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने केंद्र अधीक्षक को विशेष रूप से निर्देश दिया कि परीक्षा के दौरान जनरेटर हमेशा चालू स्थिति में रहे अन्यथा जैमर या सीसीटीवी प्रभावित हो सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक ने अपने ब्रीफिंग में बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर फ्रिक्सिंग या जांच के लिए महिलाओं के निजता का ध्यान रखते हुए अलग से व्यवस्था की गई है।उन्होंने परीक्षार्थियों से भी है आग्रह किया कि गहन जांच प्रक्रिया में अधिक लंबी लाइन हो सकती है इसीलिए निर्धारित समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें तथा धैर्य और अनुशासन के साथ अपनी बारी का इंतजार करें। उन्होंने हाल में ही बिहार विधान मंडल द्वारा पारित परीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा अधिनियम का जिक्र करते हुए सजा के प्रावधानों का भी जिक्र किया।उन्होंने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी को पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है तथा डीएसपी साइबर क्राइम को पुलिस पदाधिकारी के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया सहित संचार के अन्य माध्यमों पर भी पुलिस की चौकस निगाह रहेगी।
जिले के कुल 10 परीक्षा केंद्रों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी को स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह ऑब्जर्बर बनाया गया है तथा उनके सहयोग के लिए इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्त किए गए हैं। स्टेटिक दंडाधिकारी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहकर स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपादित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश को निषेध किया गया है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी उपद्रव की स्थिति में पुलिस बल के सहयोग से आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जिले के सभी आठ परीक्षा केंद्र को चार भाग में बांटकर जोनल मजिस्ट्रेट सह समन्वय परीक्षक बनाए गए हैं जिसमें जिले स्तर के वरीय पदाधिकारी लगाए गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट समन्वय आब्जर्वर की भूमिका में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसी प्रकार दो वरीय अधिकारियों को उड़नदस्ता मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है जो पुलिस पदाधिकारी के साथ प्रत्येक केंद्र पर घूम-घूम कर कदाचार मुक्त परीक्षा संपादित कारण करवाने में सहयोग करेंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज सदर डॉ प्रदीप कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ श्री अभिषेक कुमार चंदन को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत करेंगे। परीक्षा को बेहतर समन्वय ढंग से संपन्न करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन हेतु निर्धारित कक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसकी दूरभाष संख्या 06156 22 7007 ,227507, 227508, 227509 और 2275 10 है।
पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और हथुआ को निर्देश दिया है कि वे शहर के सभी होटल, लॉज, ढाबा, कोचिंग संस्थानों आदि की गहन जांच करें तथा किसी भी आपत्तिजनक व्यक्ति को पाए जाने पर तुरंत इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को देते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि सभी कोचिंग सेंटर तथा प्रमुख जगहों पर सादे लिबास में पुलिस कर्मियों के प्रतिनियुक्ति की गई है जो गुप्त सूचना संग्रहण कर नियंत्रण कक्ष को देंगे। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को भी परीक्षा के दिन ट्रैफिक की सुगम व्यवस्था करने का निर्देश दिया तथा किसी भी जगह पर अधिक भीड़ भार ना हो,सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
विदित हो कि सिपाही भर्ती परीक्षा कुल छः चरण में होनी है जिसमें पहला चरण दिनांक 7 अगस्त बुधवार तथा 11 अगस्त रविवार 18 अगस्त रविवार 21 अगस्त बुधवार 25 अगस्त रविवार तथा छठा चरण 28 अगस्त बुधवार को आयोजित होना निश्चित है।