शिक्षा सेवकों से संबद्ध स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम से कम 75 फीसदी अनिवार्य
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीईओ को कार्रवाई करने का दिया आदेश
स्कूल पूर्व सुबह 8 से 9 बजे तक बच्चों को कोचिंग कराने का आदेश
पंचदेवरी,
सरकारी स्कूलों के पोषक क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 75 फीसदी से कम हुई या एक भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल (स्कूल न जाने वाले बच्चे) मिलने पर संबंधित शिक्षा सेवकों पर कार्रवाई की जायेगी। शिक्षा सेवक से संबद्ध चयनमुक्त भी किया जा सकता है।
चयनमुक्त शिक्षा सेवकों के स्थानों पर उसी समुदाय के योग्य व्यक्ति को नियमानुसार नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में डीईओ रंजीत पासवान को पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा सेवक संबद्ध विद्यालयों में केवल हाजिरी बनाएंगे। इसके बाद पोषक क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। शिक्षा सेवकों को छह से 14 आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराकर स्कूल पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। शिक्षा सेवकों को छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को संबंधित कोचिंग कराकर एक साथ बच्चों को विद्यालय पहुंचाने को कहा गया है। दोपहर एक से दो बजे तक संबंधित टोले में 15 से 45 आयु वर्ग के असाक्षर महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के महिलाओं को साक्षरता केन्द्र में पढ़ाने का आदेश दिया गया है। ताकि, असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाया जा सके। साथ ही, संबद्ध विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में सहयोग, मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना, खेलकूद, पर्यावरण संबंधी गतिविधि व अन्य गतिविधियों में सहयोग करना व बच्चों को चिकित्सा जांच में आवश्यक सहयोग करने का आदेश दिया गया है।
कहते है अधिकारी
शिक्षा सेवकों द्वारा संचालित कोंचिग केन्द्रों व साक्षरता केन्द्रों के सफल संचालन कराने के लिए बीईओ व केआरपी को आदेश दिया गया है। साक्षरता केन्द्रों की जांच में गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित शिक्षा सेवकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- रंजीत पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी