पटना उच्च न्यायालय ने गोपालगंज जहरीली शराब कांड मामले में 9 आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है. न्यायधीश अश्विनी कुमार सिंह और हरीश कुमार ने यह फैसला सुनाया. अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विकास रतन भारती ने बताया कि इस मामले में न्यायालय में प्रक्रियात्मक त्रुटि पाई तथा परिस्थितिजन्य सबूत और गवाहों में एकरूपता नहीं पाई गई. गौरतलब है कि इस मामले में गोपालगंज स्थित विशेष उत्पाद न्यायालय ने 13 में से 9 दोषियों को फांसी और 4 महिला दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. गोपालगंज के खजूरबन्नी में वर्ष 2016 में जहरीली शराब से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी ।